JNU: यौन-उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर को मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने…

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नई दिल्ली।। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की जमानत हो गयी है। जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में यौन-उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी को मंगलवार को दिल्ली की पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया लिया। हालांकि, उन्हें कुछ देर बाद ही अदालत से जमानत भी मिल गई। कारण दिल्ली पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर की रिमांड ही नहीं मांगी।

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गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर अतुल जौहरी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली की पुलिस ने जौहरी को रिमांड पर लेने की मांग ही नहीं की। प्रोफेसर जौहरी के वकील ने जमानत की अर्जी दी थी और उन्हें अदालत ने जमानत दे दी।

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प्रोफेसर ने कोर्ट में कहा कि, “मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मैं पॉलिटिक्स का शिकार हो गया।” प्रोफेसर के एडवोकेट आरके वाधवा ने कोर्ट में कहा कि “ऐसे मामलों में प्रोफेसर जेल जाते हैं तो कोई भी प्रोफेसर किसी छात्र को अपने पास नहीं बुलायेगा।” एडवोकेट ने कहा कि प्रोफेसर जौहरी ने कई अच्छे स्टूडेंट दिये हैं।

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हालाँकि जौहरी पर JNU की कई छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये गये हैं। इस मामले में मंगलवार को 8 छात्राओं ने अपने बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराये। इसके पहले मंगलवार को JNU के छात्रों ने बसंत विहार पुलिस स्टेशन के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया था। तब पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था और इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर पर 8 FIR दर्ज की थीं।

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इस मामले में JNU के छात्रों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। छात्रसंघ की अध्यक्ष गीता कुमारी, उपाध्यक्ष जोया खान और अन्य छात्रों के खिलाफ डीन के ऑफिस में हंगामा करने के आरोप में FIR दर्ज हुई हैं। ये FIR प्रोफेसर उमेश अशोक कदम द्वारा दर्ज करवाई गयी है। उनका कहना है कि छात्र ज़बरदस्ती उनके दफ्तर में घुस गए थे। उन्होंने बताया कि छात्रों ने डीन को बंधक बना लिया था. इस FIR में गीता समेत कुल 17 छात्रों के नाम हैं।

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