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केरल की एक फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मलप्पुरम के एक शख्स को अपनी नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न करने के इल्जाम में 123 साल जेल की सजा सुनाई है। मलप्पुरम जनपद के मंजेरी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अदालत ने उस पर 8.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जब उन से दरिंदगी की गई तो उनकी बेटियां 11 और 12 साल की थीं। 2021-22 में किए गए इस अपराध का खुलासा तब हुआ जब 11 वर्षीय बेटी ने अपनी मां के साथ घटनाओं को साझा किया। इसके बाद एडवन्ना पुलिस ने पिता को अरेस्ट कर लिया।

अदालत ने जुर्माने के तौर पर वसूली गई रकम बच्चों को देने का निर्देश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर कारावास की अवधि एक साल बढ़ा दी जाएगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता सोमसुंदरन उपस्थित हुए। अभियोजक के अनुसार, पीड़ित पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 16 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए।

अदालत के फैसले के बाद आरोपी को मलप्पुरम की तवनूर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

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