लॉकडाउन नहीं अब होगा अनलॉक, सरकार ने जारी की गाइडलाइन, पास की अनिवार्यता भी होगी समाप्त

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नई दिल्ली।। कोरोना के चलते देश में लम्बे समय से चले आ रहे लॉकडाउन की उलटी गिनती शुरू हो गयी है।गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन 4 लागू है। देश की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका 5वां चरण लागू किया जायेगा। 30 मई की शाम को अनलॉक एक की घोषणा हुई। इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किये जाने की बात कही जा रही है। हालांकि यह पूरा काम तीन चरणों में होगा। पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है। यानी 8 जून से रियायतें शुरू होंगी। लेकिन पहली जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं।

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वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक है। एक जून से यह अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी।

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अनलॉक-1 में कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है। अब यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन 4 में यह रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक लागू था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जायेगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों या सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।

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पहला चरण आठ जून से लागू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवायें, शॉपिंग मॉल को खोला जायेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक SOP भी जारी करेगा, ताकि सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

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दूसरा चरण जुलाई में लागू होगा और इसमें स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि खोले जायेंगे। इन्हें खोलने का निर्णय राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए अभिभावकों की राय जायेगी और फीड-बैक के आधार पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जायेगा। इनके लिए भी SOP जारी की जायेगी।

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तीसरे चरण को पहले और दूसरे चरण के बाद बनी स्थिति के आधार पर लागू किया जायेगा। संभव है कि तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल और इसी तरह के स्थान खोले जा सकते हैं।

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कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का 5वां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठायेंगे।

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बच्चे और बुजुर्गों को घरों में ही रहने की सलाह
>केंद्र सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्यंत जरूरी कार्य ना हो।
>सार्वजनिक स्थलों को लेकर दिशा-निर्देश
>घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा
>सार्वजनिक स्थलों पर दो लोगों के बीच दो गज की दूरी आवश्यक होगी।
>सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।
>ज्यादा से ज्यादा घर से काम करने को ही तवज्जो दी जायेगी।
>प्रवेश व निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
>सैनिटाइज़र और हैंड-वॉश की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
>सार्वजनिक स्थलों पर दरवाजों के हैंडल को लगातार सैनिटाइज करना होगा।
>कार्यालयों में सभी को सोशल-डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

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सख्ती से करना होगा पालन
>राज्य और केंद्र शासित सरकारें दिशा-निर्देशों में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देंगी।
>जिला मजिस्ट्रेट दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करायेंगे।
>उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 और IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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