Up kiran,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने Meta Platforms और WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी और 213.14 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ी सुनवाई को 23 फरवरी तक टाल दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले को चुनौती देने से जुड़ा है। CCI ने 2021 में WhatsApp की विवादित प्राइवेसी पॉलिसी को प्रतिस्पर्धा विरोधी मानते हुए जुर्माना लगाया था। इसके बाद एनसीएलएटी ने जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन डेटा साझा करने पर लगे प्रतिबंध को रद्द किया। अब सुप्रीम कोर्ट में CCI ने क्रॉस-अपील दायर की है।
सुनवाई टलने का कारण
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल, जो Meta और WhatsApp का पक्ष रख रहे हैं, अस्वस्थ थे। इसी कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित करने का निर्णय लिया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने बड़ी कंपनियों के एकाधिकार और निजी डेटा की चोरी पर चिंता जताई।
आगे की प्रक्रिया
अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पक्ष बनाने का निर्देश दिया। 23 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है।




