मुसीबत में Mithun चक्रवर्ती : हाईकोर्ट ने ममता की पुलिस को दिए ये निर्देश

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Mithun Chakraborty News. “मारूंगा यहां और शव गिरेगा श्मशान में”, इस डायलॉग को लेकर मिथुन चक्रवर्ती (Mithun) के खिलाफ दर्ज मामले में आज हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने से राहत देते हुए पूछताछ में सहयोग करने का आदेश दिया है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिथुन से पूछताछ की जा सकती

शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मिथुन (Mithun) को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि मिथुन को पुलिस स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिथुन से पूछताछ की जा सकती है। हाई कोर्ट में अपनी अर्जी में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो कहा वह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग था। उन पर लगे आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

प्रचार के दौरान जनता को हिंसा के लिए उकसाया था

दरअसल, कोलकाता पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती (Mithun) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्राथमिकी तृणमूल कांग्रेस ने मानिकतला पुलिस थाने में दर्ज कर आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जनता को हिंसा के लिए उकसाया था। अभिनेता चक्रवर्ती (Mithun) ने इस प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में दस्तक दी थी।
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