मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों पर अटैक बर्दाश्‍त नहीं, होगी इतने साल की जेल

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नई दिल्ली॥ स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का स्‍वागत करते हुए आईएमए के अध्यक्ष ने THANK_YOU कहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 6 माह से सात साल तक की कैद की सजा व 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

उन्‍होंने बताया कि महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं उनपर इस तरह का हमला दुर्भाग्‍यपूर्ण है। उनके विरूद्ध किसी तरह का हमला या शोषण की घटना असहनीय है। इसके अंतर्गत एक अध्‍यादेश लाया गया है जो राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।

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केन्द्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के साथ अध्यादेश लागू किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि चिकित्सकों व आरोग्‍यकर्मियों पर हमले बर्दाश्‍त नहीं किए जाएंगे। यह गैरजमानती जुर्म होगा। स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों के गाड़ी या क्‍लिनिक पर हमला हुआ तो हमलावरों को नुकसान का दोगुना हर्जाना देना होगा। इन्‍हें 50,000 से 2 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा।’ इसके अलावा उन्‍होंने स्वास्‍थ्‍यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमे की भी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि सरकार स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों का ध्‍यान रखेगी। 1.88 करोड़़ रकम की पीपीई का ऑर्डर दिया गया है।

 

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