मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पर 10 दिनों में जवाब देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
जस्टिस गवई के ऐसा कहने पर पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा, हम भी इनके बयान से सहमत हैं। दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद जस्टिस गवई ने सुनवाई शुरू की और कहा कि हम याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को औपचारिक नोटिस जारी कर रहे हैं।
बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि सात जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?
इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।
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