ड्राई स्टेट में छलके जाम, आधी रात को होटल पर पुलिस का धावा! 38 लोगों पर एफआईआर से मचा हड़कंप

ड्राई स्टेट में छलके जाम, आधी रात को होटल पर पुलिस का धावा! 38 लोगों पर एफआईआर से मचा हड़कंप

ड्राई स्टेट गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार देर रात एक होटल में चल रही हाई-प्रोफाइल बर्थडे पार्टी पर पुलिस ने अचानक छापा मार दिया। कालावाड रोड पर स्थित होटल में शराब परोसी जाने की गुप्त सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) की टीम ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की 750 मिलीलीटर वाली कुल 11 बोतलें जब्त कीं, जिनमें से कुछ खाली थीं और कुछ में शराब बची हुई थी। मौके पर की गई जांच के आधार पर गुजरात निषेध अधिनियम (गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट) के तहत 35 पुरुष मेहमानों और होटल के 3 स्टाफ सदस्यों सहित कुल 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने होटल में मौजूद लोगों का मौके पर ही ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट शुरू किया। इसके बाद प्रक्रिया को पुख्ता करने के लिए पार्टी में शामिल मेहमानों और होटल कर्मचारियों समेत कुल 98 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर राजकोट सिविल अस्पताल भेजे गए। शुरुआती ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद ही 38 लोगों को नामजद करते हुए कानूनी शिकंजा कसा गया। जांच अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परिसर से किसी भी प्रकार का अन्य मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

जोन-2 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राकेश देसाई ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जश्न के दौरान हॉल में करीब 30 महिलाएं भी मौजूद थीं, लेकिन मेडिकल और प्राथमिक जांच में उनमें से किसी के भी शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, यह पार्टी चिराग पटेल नामक शख्स के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। इस महफिल में पहुंचे अधिकतर लोग राजकोट शहर और पड़ोसी मोरबी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब होटल प्रबंधन की संलिप्तता की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। डीसीपी राकेश देसाई के अनुसार, होटल के लाइसेंस, पिछले रिकॉर्ड और घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर खंगाले जा रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि प्रतिबंधित राज्य में शराब की बोतलें होटल के भीतर कैसे पहुंचीं और इसमें किसकी सीधी मिलीभगत थी। गुजरात में स्थापना के समय से ही सख्त शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत शराब का सेवन, बिक्री, परिवहन और भंडारण पूरी तरह गैर-कानूनी है।