ट्रेन में अनजान यात्री के साथ शेयर करना पड़ा एक कंबल, रेलवे पर लगा 25,000 रुपये का जुर्माना; जानें क्या हैं आपके अधिकार
अगर आप भी अक्सर ट्रेन में RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके अधिकारों से जुड़ी है। दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) ने भारतीय रेलवे को सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी माना है।
दरअसल, ट्रेन में सफर कर रहे एक RAC यात्री को दूसरे अनजान यात्री के साथ एक ही कंबल शेयर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और RAC यात्रियों के लिए रेलवे के नियम क्या कहते हैं।
प्रयागराज से दिल्ली के सफर के दौरान हुई घटना
यह पूरा प्रकरण 28 अक्टूबर 2022 का है। यात्री ने 25 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज से दिल्ली (Prayagraj to Delhi Train) की यात्रा के लिए टिकट बुक किया था। चार्ट बनने के बाद यात्री को RAC टिकट अलॉट हुआ, जिसका सीधा मतलब था कि उन्हें साइड लोअर बर्थ किसी दूसरे अनजान यात्री के साथ शेयर करनी थी। शिकायत के अनुसार, सफर के दौरान ट्रेन अटेंडेंट ने पूरी रात के लिए उन दोनों यात्रियों को केवल एक कंबल, एक तकिया और दो बेडशीट ही मुहैया कराईं। जब यात्री ने दो अजनबियों के बीच एक कंबल शेयर करने को नामुमकिन बताते हुए अलग से बेडरोल मांगा, तो अटेंडेंट ने साफ कह दिया कि नियम के मुताबिक एक सीट पर सिर्फ एक ही कंबल दिया जाता है।
ट्विटर पर शिकायत की, तो रेलवे स्टाफ ने थमा दिया तौलिया
परेशान होकर यात्री ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर रेलवे सेवा को टैग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। रेलवे के आधिकारिक हैंडल से उनका PNR नंबर मांगा गया। इसके कुछ देर बाद अटेंडेंट उनके पास पहुंचा, लेकिन उसने अतिरिक्त कंबल देने के बजाय यात्री को एक तौलिया पकड़ा दिया। जब यात्री ने टीटीई (TTE) से कंप्लेंट बुक मांगी, तो उसने भी देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में एक्स पर जवाब आया कि मामला प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधक (DRM Prayagraj) को सौंप दिया गया है। इसके बाद 29 अक्टूबर को नई दिल्ली स्टेशन पहुंचकर यात्री ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसका छह महीने बाद गोलमोल जवाब मिला।