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बैंक अक्सर कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों को धमकाते हैं या फिर परेशान करते हैं। छोटे कर्जदारों को ज्यादा परेशानी होती है. हालाँकि, अब ऐसा नहीं चलेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि उन्होंने सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे छोटे कर्जदारों को भुगतान के लिए परेशान न करें।

हातकणंगले से सांसद धार्मिकशील माने ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा. जवाब में सीतारमण ने कहा कि सभी बैंकों को ऐसे मामलों को संवेदनशीलता और इंसानियत के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए. कठोर तरीकों का पालन न करें.

ऋण वसूली के संबंध में नियम

सुबह रिकवरी एजेंट ग्राहक को केवल 8 से 7 बजे के बीच कॉल करें। ग्राहक के स्थान पर मिल सकते हैं. एजेंट को आईडी दिखानी होगी. ग्राहक की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए.

ग्राहक को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता. ऐसा होने पर ग्राहक सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं।