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चेक अनादर के 8 वर्ष पुराने केस में चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट में आरोपी सोलंकी पर 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सोलंकी को मामले में अपील पेश करने के लिए एक माह का वक्त देते हुए उनके जमानत मुचलके स्वीकार किए हैं। अगर एक माह में अपील नहीं की जाती तो सोलंकी को 55 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही एक साल की सजा काटने के लिए जेल जाना होगा।

कोर्ट में ये आदेश मोहर सिंह यादव के परिवार पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी पीटीआई पद से रिटायर्ड हुआ है। उसने वर्ष 2015 में वेद प्रकाश सोलंकी को जमीन के पेटे 35 लाख रुपये का पेमेंट किया था, पर सोलंकी ने ना तो उन्हें प्लाट दिया और ना ही यह रकम लौटाई। वहीं परिवादी की ओर से बार-बार रुपए मांगने पर वेद प्रकाश सोलंकी ने परिवादी को चेक दे दिया, पर जब परिवादी ने बैंक में चेक का पेमेंट के लिए उसे बैंक में प्रस्तुत किया तो बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने कोर्ट में परिवाद पेश कर रुपये दिलाने की गुहार की।

आपको बता दें कि हाल ही में एक महिला ने भी वेद प्रकाश सोलंकी पर लगभग चार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हड़पने का इल्जाम लगाते हुए केस दर्ज कराया था। मालूम हो कि वेद प्रकाश सोलंकी को सचिन पायलट का खास माना जाता है और सियासी संकट के दौरान भी वेद प्रकाश सोलंकी ने सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलकर उनके साथ नजर आते थे। 

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