वारंटी में होने के बाद भी AC कंपनी मांग रही है रिपेयरिंग के पैसे, तो यहां करे कंप्लेन

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गर्मी से राहत के लिए एसी अच्छी ठंडक प्रदान करता है, जिनके पास एसी नहीं है वे नया एसी लेने की सोच रहे हैं। जिनके पास पहले से एसी है, उन्होंने अपने एसी की सर्विसिंग और गैस रिफिल कराना शुरू कर दिया है। अगर आप भी एसी यूजर हैं तो हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं।

कोई भी नया एसी खरीदते टाइम कंपनी की ओर से गारंटी और वारंटी दी जाती है। जिसमें अलग-अलग पार्ट्स पर वारंटी शामिल है। इसके अलावा कुछ कंपनियां गैस रिसाव की स्थिति में सीमित अवधि के लिए फ्री गैस भरने की गारंटी भी देती हैं। अगर आपका एसी इस तरह का है और फिर भी कंपनी आपसे चार्ज ले रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

यहां कर सकते हैं कंप्लेन

अगर एसी कंपनी गारंटी और वारंटी के बावजूद एसी ठीक करने के लिए पैसे ले रही है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जिसमें आपको एसी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करानी होगी। जहां सुनवाई के बाद फैसला आपके पक्ष में आएगा तो कंपनी पर जुर्माना जरूर लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको एसी रिपेयर चार्ज भी रिफंड करना होगा।

शिकायत किस आधार पर की जाएगी?

यदि आप नया एसी खरीद रहे हैं, तो आपको एसी की वारंटी और वारंटी के बारे में लिखित विवरण जमा करना होगा। जिसके आधार पर आप एसी कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास जरूरी और उचित दस्तावेज नहीं हैं तो उपभोक्ता अदालत का फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा।

एसी कंपनी पर जुर्माना लगाया गया

एक मामले की सुनवाई करते हुए भोपाल की एक उपभोक्ता अदालत ने एसी कंपनी पर 31,212 रुपये, एसी मरम्मत के लिए 5,500 रुपये और मानसिक परेशानी पैदा करने के लिए 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दरअसल, भोपाल के एक शख्स ने 2020 में एक एसी खरीदा, जिसकी कीमत 31212 रुपये थी. यह एसी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी और कंडेनसर के साथ 5 साल की फ्री गैस फिलिंग वारंटी के साथ आता है। लेकिन जब एसी खराब हुआ तो कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर ने एसी ठीक करने के लिए यूजर से 5500 रुपये वसूले और फिर जब दोबारा एसी खराब हुआ तो और पैसे की मांग की गई. इसके बाद एसी उपभोक्ता ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसमें उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया।

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