सिटी एसडीएम खान ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार देवेन्द्र चौधरी के साथ गुरुवार को भोपाल स्थित इंदौर बंदुकघर नामक बंदूक की दुकान पर दबिश दी। जहां जांच के दौरान पाया गया कि दुकान का लाइसेंस जिसके नाम है वो व्यक्ति दुकान का संचालन नहीं कर रहा है।
उसके बदले कोई और दुकान पर बैठा हुआ था और दुकान का संचालन कर रहा था, जो बंदूक लाइसेंस के नियमों के विरूद्ध था। लाइसेंस जिसके नाम है वहीं व्यक्ति दुकान पर बैठकर संचालन कर सकता है। नियम विरुद्ध दुकान का संचालन करने पर उक्त दुकान को सील कर दिया गया है और लाइसेंस में स्थगित करने का प्रस्ताव भेजा गया है।