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2024 लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर भारतीय चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में ड्राई डे का ऐलान किया है। 17 से 19 अप्रैल और चार जून को मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। ये फैसला लोकसभा इलेक्शन शांतिपूर्ण और सकुशल कराने के लिए लिया गया है, ताकि शराब के नशे में कोई भी उत्पात न कर सके।

इलेक्शन के लिए राज्य में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने वोटिंग से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान खत्म होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ये भी साफ किया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक रहेगी।

चुनाव आयोग के अफशर बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वोटिंग के दिन यानी चार जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्त्रा, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक रहेगी।

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