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अगर आपका भी बचत खाता है और आप प्रति माह उसमें पैसे बचाते हैं तो यह जानकारी आपके काम जरूर आएगी। क्या आप जानते हैं कि आप अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं? सेविंग्स अकाउंट की भी एक लिमिट होती है।

आप एक निश्चित राशि से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं। हद से ज्यादा पैसा रखना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो आपका 5 लाख तक का पैसा ही सुरक्षित रहता है। आपको उतनी ही राशि वापस मिलती है।

2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में एक नियम में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके बैंक में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि ही सुरक्षित मानी जाएगी. पहले यह राशि एक लाख रुपए थी। आइए समझते हैं कि इससे ज्यादा पैसे रखने से क्या होता है?

डीआईसीजीसी ने बढ़ाई राशि

खाताधारकों को देखते हुए कैबिनेट ने 2020 में बड़ा फैसला लिया। नियम में कहा गया है कि संकटग्रस्त या विफल बैंकों के खाताधारक जमा बीमा के लिए तीन महीने यानी 90 दिनों के अंदर दावा कर सकते हैं।

यदि किसी बैंक को दिवालिया या निलंबित घोषित किया जाता है, तो खाताधारक DICGC के नियमों के अनुसार 90 दिनों के भीतर अपने 5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में संशोधन किया है। सरकार ने 2020 में डिपॉजिट पर बीमा कवर (DICGC Insurance Premium) को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया।

आपको कितना पैसा मिलेगा?

किसी भी बैंक में एक व्यक्ति के सभी खातों में पांच लाख रुपये की राशि शामिल होती है। इसलिए यदि आप रुपये जमा करते हैं। अगर आपने 5 लाख की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) की है और उसी खाते में 3 लाख रुपये बचाए हैं, अगर बैंक डूब जाता है, तो आपको केवल 5 लाख रुपये वापस मिलेंगे। यानी आपके खाते में कितना भी पैसा क्यों न हो, केवल 5 लाख तक ही सुरक्षित माने जाएंगे और आपको वही 5 लाख वापस मिल जाएंगे।

 

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