Pitbul Attack : गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर-23 के पार्क में खेल रहे कुश त्यागी (10) पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पिटबुल बच्चे को दस सेकंड तक काटता रहा। बच्चे की लगभग ढाई घंटे सर्जरी चली, जिसमें उसे 150 टांके लगे। कुत्ते के हमले का वीडियो वायरल होने पर गुरूवार को नगर निगम ने कुत्ते के मालिक ललित त्यागी पर 5000 का जुर्माना लगाया है। कुश के पिता सचिन त्यागी ने बताया कि 3 सितंबर को ललित की बेटी कुत्ते को टहला रही थी। वह छूटकर भाग गया और कुश पर हमला कर दिया।
लखनऊ में महिला की ले ली थी जान
आपको बता दें कि गाजियाबाद में कुत्ते के हमले का 7 दिन में यह तीसरा मामला है। इससे पहले राजनगर एक्सटेंशन में लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया था। उसके बाद किताब वाली गली में बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने काटा था। लखनऊ में 13 जुलाई को 80 साल की मालकिन सुशीला त्रिपाठी की जान ले ली थी। वह उसे छत पर टहला रहीं थी। कुत्ते ने उन्हें इस तरह काटा था कि कई जगह से उनका मांस तक अलग हो गया था। (Pitbul Attack)
पिटबुल कुत्ते ने लोनी में बच्ची ख्वाहिश का कान काटकर अलग कर दिया था। ख्वाहिश के पिता प्रेम कुमार ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि बेटी की प्लास्टिक सर्जरी करके पसली की हड्डी से कान बनाना होगा। इसमें काफी खर्च आएगा। वह कुत्ता मालिक के खिलाफ 30 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
पिटबुल के हमले से कुश के चेहरे से मांस निकल आया
संजय नगर सेक्टर-23 के पार्क में खतरनाक पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे कुश त्यागी पर हमला कर दिया। हमले में कुश लहूलुहान हो गया और चेहरे से उसका मांस तक निकल आया। उसके गाल, कान और हाथ पर पांच गहरे जख्म हो गए। इन्हें भरने के लिए ढाई घंटे तक सर्जरी चली और 150 टांके लगाए गए। 3 सितंबर की घटना के सीसीटीवी फुटेज मिलने पर गुरूवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यह वीडियो 23 सेकंड की है। (Pitbul Attack)
बच्चे के उपचार में लगे सवा लाख रुपये
सचिन त्यागी ने बताया कि बेटे के उपचार में सवा लाख रुपये का खर्च आया। उधर कुत्ते के हमले की वीडियो वायरल होने पर नगर निगम ने कुत्ते के मालिक ललित त्यागी को केवल 5000 रुपये का जुर्माने लगाया है। यह जुर्माना कुत्ते का पंजीकरण न होने की वजह से लगाया गया है। अगर पालतू कुत्ता किसी पर हमला करता है और इसका केस दर्ज होता है तो इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। केस आईपीसी की धारा 289 के तहत दर्ज होता है। (Pitbul Attack)
नोटिस के बाद आरोप पत्र
ऐसे मामलों में पुलिस आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी करती है। इसके बाद साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करती है। इसी के आधार पर केस चलता है। कुत्ते के हमले के मामले में दोषी सिद्ध होने पर मालिक को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही 6 महीने का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। -एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया
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