
हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ के दौरान कथित रूप से अभद्र भाषा देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने प्राथमिकी में हिंदू नेता यति नरसिम्हनंद (Yeti Narasimhananda) और सागर सिंधुराज के नाम जोड़े हैं।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ” अशोक कुमार, “वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर, दो और नाम, सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी (Yeti Narasimhananda), को आगे की जांच के बाद धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में प्राथमिकी में जोड़ा गया है। प्राथमिकी में धारा 295A को शामिल किया गया है,। इससे पहले पुलिस ने सूचित किया था कि मामले में धर्म दास, अन्नपूर्णा, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और कुछ अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीँ क्लिप को देखने के बाद, पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना, क्षति पहुंचाना या दूषित करना) को भी जोड़ा है। .17-19 दिसंबर को हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन हुआ। उत्तराखंड पुलिस ने रिजवी, जो उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत कार्यक्रम में दिए गए बयानों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की। (Yeti Narasimhananda)
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