हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ के दौरान कथित रूप से अभद्र भाषा देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने प्राथमिकी में हिंदू नेता यति नरसिम्हनंद (Yeti Narasimhananda) और सागर सिंधुराज के नाम जोड़े हैं।
वहीँ क्लिप को देखने के बाद, पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना, क्षति पहुंचाना या दूषित करना) को भी जोड़ा है। .17-19 दिसंबर को हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन हुआ। उत्तराखंड पुलिस ने रिजवी, जो उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत कार्यक्रम में दिए गए बयानों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की। (Yeti Narasimhananda)
Maharashtra Politics : राजनीतिक उठा-पटक के बीच घमासान पर भड़के प्रकाश राज, कहा डाली ये बात
दिल्ली: नए साल की पूर्व संध्या पर इतने लोगों का हुआ चालान, पुलिस ने चलाया था विशेष अभियान
खतरनाक ठंड के चलते इन प्रदेशों में बरपेगा बारिश का कहर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Big Announcement Today: उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली- Akhilesh Yadav
Mata Vaishno Devi हादसे पर आया Mehbooba Mufti का बयान, कहा- पुलिस अपनी ड्यूटी…
PM Modi ने 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ट्रांसफर किए 20,000 करोड़, कहीं ये बातें