img

Punjab News: प्लॉट की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए राहत की खबर है। रजिस्ट्रेशन के वक्त एनओसी होने की शर्त खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अगर कोई अफसर या तहसीलदार आपसे काम के बदले पैसे मांगता है तो उसका वीडियो बनाकर हमें भेजें। उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि सीएम मान ने पंजाब में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन की समस्या को हल करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। इसके तहत अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री बिना एनओसी के की जाएगी। इसलिए बिल विधानसभा में पेश किया गया. इस संबंध में बनाए गए प्रस्ताव के मुताबिक पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर लोगों को राहत दी गई है.

दरअसल, वर्तमान में अवैध कॉलोनियों में स्थित भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी अनिवार्य है। इसलिए मार्च 2018 से पहले रजिस्ट्री, एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए और गूगल इमेज की शर्त भी गलाडा ने लगाई है, मगर जिनके पास 2018 से पहले प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं हैं या कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। गूगल इमेज के माध्यम से सत्यापन नहीं किया जा रहा है, बिना एनओसी के उन लोगों के प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है।

इससे प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त न होने से रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हो रहा है और रजिस्ट्रेशन न होने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

--Advertisement--