Punjab News: पंजाब के मलेरकोटला जिले की एक न्यायालय ने बीते कल को दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी (आप) एमएलए नरेश यादव को 2016 के कुरान अपमान केस में दो साल जेल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में यादव को दोषी करार दिया और शनिवार को फैसला सुनाया। यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो सजा सुनाये जाने के वक्त न्यायालय में मौजूद थे।
कोर्ट ने दो अन्य व्यक्तियों (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो साल की सजा बरकरार रखी। एक अन्य आरोपी नंद किशोर को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया है।
यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काना) के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें दोषी ठहराया गया। धारा 120बी (आपराधिक साजिश)।
नरेश को मानहानि के एक मामले में मार्च 2021 में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता मुहम्मद अशरफ ने खुद को बरी किए जाने के विरुद्ध अपील दायर की। पुलिस ने पहले विजय, गौरव और किशोर के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, मगर बाद में इस मामले में आप विधायक यादव को अरेस्ट कर लिया गया।
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