Punjab News: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस कस्टडी में इंटरव्यू के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने छोटे अफसरो पर कार्रवाई करने की बात कही, मगर मोहाली के एसएसपी और एसपी के विरुद्ध कोई कदम न उठाने पर नाराजगी जताई।
अदालत ने कहा कि लॉरेंस की हिरासत केवल दिखावे की थी, जबकि उसे पंजाब में स्टेट गेस्ट जैसी सुविधाएं मिल रही थीं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वे एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी और एसपी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, अन्यथा कोर्ट खुद निर्देश जारी करेगा।
जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने डीएसपी और कांस्टेबलों के निलंबन की जानकारी मिलने पर सवाल उठाया कि मोहाली के तत्कालीन एसएसपी और एसपी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पंजाब के एजी ने बताया कि एसएसपी को इस प्रकरण की खबर नहीं थी, जिस पर पीठ ने सवाल किया कि जब विश्नोई के साथ इतना बड़ा काफिला चलता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एसएसपी को इसकी खबर न हो।
--Advertisement--