हेरिटेज से नहीं चलेगा खिलवाड़! जयपुर की चारदीवारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा आदेश- तुरंत हटाएं अवैध कब्जे

हेरिटेज से नहीं चलेगा खिलवाड़! जयपुर की चारदीवारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा आदेश- तुरंत हटाएं अवैध कब्जे

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए दुनिया भर में मशहूर गुलाबी शहर जयपुर (Jaipur) की ऐतिहासिक चारदीवारी के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने चारदीवारी के अंदर लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण, अतिक्रमण और कमर्शियल कब्जों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासन को तुरंत सभी अवैध कब्जे हटाने का कड़ा आदेश दिया है। यूनेस्को (UNESCO) वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल जयपुर की चारदीवारी के स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों पर अब कानूनी गाज गिरनी तय मानी जा रही है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जयपुर की चारदीवारी की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर की ऐतिहासिक सुंदरता, प्राचीन संस्कृति और हेरिटेज लुक के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

  • अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई: कोर्ट ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम, विकास प्राधिकरण (JDA) और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से निर्देश दिया है कि चारदीवारी के भीतर जितने भी अवैध निर्माण और कब्जे किए गए हैं, उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत हटाया जाए।

  • जिम्मेदारी तय करने के निर्देश: अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने वाले या आंखें मूंदकर बैठने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है।

क्यों खतरे में है जयपुर की चारदीवारी का हेरिटेज स्वरूप?

जयपुर की स्थापना के दौरान बसाई गई यह ऐतिहासिक चारदीवारी अपने पारंपरिक बाजार, गुलाबी रंग के भवनों और विशिष्ट वास्तुकला के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ सालों में यहां कई बड़ी समस्याएं सामने आई हैं:

  • अवैध कॉमर्शियल निर्माण: रिहायशी इलाकों और ऐतिहासिक हवेलियों को तोड़कर बिना अनुमति के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जा रही हैं।

  • यातायात और पार्किंग की समस्या: बेतहाशा अतिक्रमण के कारण तंग गलियों में ट्रैफिक जाम और आग लगने जैसी आपातकालीन स्थितियों में दमकल गाड़ियों के प्रवेश में भारी बाधा आती है।

  • संरक्षण का संकट: इन अवैध गतिविधियों के कारण यूनेस्को द्वारा दिए गए 'वर्ल्ड हेरिटेज सिटी' के दर्जे पर भी संकट के बादल मंडराने का खतरा पैदा हो गया है।

प्रशासन पर बढ़ा दबाव, जल्द चल सकता है बुलडोजर

हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक और कड़े आदेश के बाद जयपुर प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में चारदीवारी के भीतर अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ (Anti-Encroachment Drive) की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

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