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टैक्सपेयर्स ने अगले वित्त वर्ष के लिए अपने निवेश की योजना बनानी शुरू कर दी है। चालू वित्त वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहा है। आप भी टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले कुछ कदम उठाकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर पैसे बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए आपको क्या करना होगा? आईये जानें

सबसे पहले आप इनकम टैक्स सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की बचत का दावा कर सकते हैं। इसके तहत आप पीपीएफ, ईएलएसएस, ईपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी और अन्य में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं।

इसके अलावा आप नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। यह निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है। करदाता धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं।

करदाता अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, एक करदाता अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के रूप में 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है। यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप उनके चिकित्सा बीमा के लिए 50,000 रुपये का दावा कर सकते हैं।

यदि करदाता ने एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है या भविष्य में इसे खरीदने की योजना बना रहा है, तो आप ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे टैक्स की भी काफी बचत होगी।

करदाता आयकर की राशि को कम करने के लिए गृह ऋण पर उपलब्ध कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें मूल राशि और ब्याज भुगतान दोनों शामिल हैं। आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।

करदाताओं को अपने करों का नकद पेमेंट करने पर भी विचार करना चाहिए। यदि करदाता द्वारा देय कुल कर दस हजार से अधिक है, तो वह भविष्य में ब्याज से बचने के लिए अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है।

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