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कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए करीबन 13 हजार राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के विरूद्ध हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। अब हमारी सत्ता आई है और हमने इस वादे को पूरा कर दिया।

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13 हजार सरकारी कर्मचारियों के सभी परिवारों को सीधा फायदा होगा।"

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है।

नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसके आधार पर, वे सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि के हकदार हैं।
 

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