img

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसके जरिए यदि किसी घर के एक मात्र कमाने वाले शख्त की मौत हो जाती है तो ऐसे में गवर्नमेंट उसके परिजनों को तीस हजार रुपए की आर्थिक मदद देती है।

इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कौन से परिवार अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की क्या योग्यता है आदि से संबंधित जानकारी आपको देंगे। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। गरीब यानी बीपीएल परिवार जहां एक ही व्यक्ति कमाने वाला है। वे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

कमाने वाले व्यक्ति का सहारा चले जाने के बाद इस योजना के तहत योगी सरकार सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में मदद की राशि भेजेगी। योजना का मकसद है कि परिवार में मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद परिवार को संभलने का मौका मिले और वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके।

सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता के खाते में 45 दिनों के भीतर भेज दी जाएगी। योजना के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदक यूपी का स्थाई निवासी होना चाहिए। जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता परिवार की प्रति वर्ष आय 56 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करें। तत्पश्चात, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, जिला एड्रेस और मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित सभी जानकारी भर दें। फिर वहां पर बताए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

--Advertisement--