बिहार। बिहार के अररिया जिले में एक छह साल की मासूम से रेप के आरोपी को मात्र 15 दिन में ही फांसी की सजा सुना दी गई। बताया जाता है कि 48 वर्षीय आरोपी मोहम्मद मेजर एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसे साथ ही जुर्माना भी लगाया।
मोहम्मद मेजर को रेप के साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पोक्सो एक्ट के तहत बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टिम फंड से दस लाख रुपए देने का भी आदेश दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सिर्फ तीन सुनवाई और 15 दिन में ही सजा सुनाकर एक नई मिसाल कायम की है। बीते एक दिसंबर को हुई घटना के बाद 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इसके बाद 20 जनवरी को कोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया था और 22 जनवरी को आरोप गठित किया गया था। इसके बाद 25 जनवरी को आरोपी को रेप का दोषी करार दिया गया और आज यानी 27 जनवरी को सजा सुना दी गई।
बताया जा रहा है कि आरोपी मेजर अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का रहने वाला है। स्पेशल पीपी पाक्सो डॉ श्याम लाल यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक दिसंबर 2021 की रात आठ बजे मेजर ने छह वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस पूरे केस में कोर्ट में पेश किये गए गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद जज शशिकांत राय ने आरोपी को सजा सुनाई।
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