पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड तथा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब सहित अलग अलग प्रदेशों में दर्ज मामलों में पेश नहीं होगा। वह गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल से ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे. लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को देखते हुए मोदी सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीआरपीसी की धारा 268 लगा दी है।
ये बात तब सामने आई है जब लॉरेंस को अमृतसर की एक कोर्ट ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक केस में तलब किया था। ऐसे में उनकी पेशी की ये सूचना गुजरात जेल से ईमेल के जरिए कोर्ट को भेजी गई है. अमृतसर की एक कोर्ट ने एनडीपीएस से रिलेटेड एक केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए बठिंडा जेल को समन भेजा था।
तत्पश्चात, बठिंडा जेल अथॉरिटी ने ये समन ईमेल के जरिए अहमदाबाद जेल अथॉरिटी को भेजा। फिर 6 नवंबर को अहमदाबाद जेल से अमृतसर न्यायालय को जवाब भेजा गया.
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में सीआरपीसी 268 लगाया है. ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई अगले एक साल तक अपने मुकदमे का ऑनलाइन सामना करेंगे. वे व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे.
आपको बता दें कि तीन महीने पहले 23 अगस्त को लॉरेंस बिश्नोई को सेंट्रल जेल बठिंडा से गुजरात शिफ्ट किया गया था। इसी बीच उन्हें विमान से गुजरात भेज दिया गया. उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज है.
--Advertisement--