Up kiran,Digital Desk : उच्च शिक्षा में समानता और भेदभाव-रोधी प्रावधानों को लेकर यूजीसी विनियम, 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार अगले आदेश तक 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि नए नियम 2026 और पुराने नियम 2012 में क्या अंतर है और क्यों लाए गए थे नए नियम?
यूजीसी विनियम 2012: छात्र-केंद्रित और व्यवहार आधारित
2012 के नियम मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देने पर केंद्रित थे।
भेदभाव की पहचान स्पष्ट और व्यवहार आधारित थी:
कक्षा में जाति का उल्लेख करना
रिजर्व कैटेगरी के आधार पर छात्रों का चिन्हित करना
लाइब्रेरी या लैब में अलग व्यवहार
संस्थान से अपेक्षाएँ:
एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करना
समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) बनाना
शिकायतों का निपटारा 60 दिनों में करना
यूजीसी विनियम 2026: दायरा विस्तृत और निगरानी सख्त
नए 2026 के नियम केवल छात्रों तक सीमित नहीं हैं। अब इसमें शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, प्रबंधन और संस्थान प्रमुख जैसे सभी हितधारक शामिल हैं।
भेदभाव की परिभाषा: प्रत्यक्ष (Explicit) और अप्रत्यक्ष/अंतर्निहित (Implicit)
संरक्षित वर्ग: SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग
संस्थागत ढांचा:
समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre)
समता समिति (Equity Committee)
समता दल (Equity Squads) और समता दूत (Equity Ambassadors)
24×7 समता हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
समयबद्ध शिकायत प्रक्रिया: 24 घंटे में बैठक, 15 दिन में रिपोर्ट, अपील लोकपाल के पास
2012 vs 2026: मुख्य अंतर 10 बिंदुओं में
मुख्य फोकस: 2012 = छात्रों पर; 2026 = पूरे संस्थान पर
समानता की परिभाषा: 2012 = व्यवहार और सुविधाओं तक; 2026 = संस्थान की नीतियों और प्रक्रियाओं तक
भेदभाव की प्रकृति: 2012 = प्रत्यक्ष; 2026 = प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष
संरक्षित वर्ग: 2012 = SC/ST; 2026 = SC/ST + OBC/EWS + दिव्यांग
संस्थागत ढांचा: 2012 = EO Cell + Anti-Discrimination Officer; 2026 = EO Centre, Equity Committee, Equity Squads, Equity Ambassador
निगरानी: 2012 = सीमित; 2026 = सार्वजनिक रिपोर्ट + नियमित कैंपस मॉनिटरिंग
शिकायत अधिकार: 2012 = छात्र/अभिभावक; 2026 = सभी हितधारक
शिकायत प्रक्रिया: 2012 = सरल; 2026 = ऑनलाइन, समयबद्ध और औपचारिक
अपील: 2012 = संस्थान प्रमुख; 2026 = लोकपाल
नियमों की प्रकृति: 2012 = संक्षिप्त और व्यवहार-आधारित; 2026 = संरचनात्मक, विस्तृत और बहु-स्तरीय


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