UP News: अब शादीशुदा महिला शिक्षामित्रों को दूसरे शहर के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में ट्रांसफर की अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें ससुराल से मायके के विद्यालय पढ़ाने आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा, पुरुष और अविवाहित महिला शिक्षामित्रों को अपने जिले की ग्राम सभा के किसी भी विद्यालय में स्थानांतरित होने का अवसर मिलेगा।
ये स्थानांतरण नीति छह साल बाद जारी की गई है और इससे लगभग 51,000 शिक्षामित्रों को लाभ होगा। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 60 अंकों का भारांक निर्धारित किया गया है और शिक्षामित्र को नवीन विद्यालय में स्थानांतरण के बाद तीन दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एमकेएस सुंदरम ने नई स्थानांतरण नीति जारी की है, जिसमें यह भी बताया गया है कि अगर शहर के भीतर पुरुष और अविवाहित महिला शिक्षामित्रों के लिए उनके मूल विद्यालय में पद खाली नहीं है, तो उन्हें ग्राम सभा के अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
आपको बता दें कि ये नीति शिक्षामित्रों के लिए राहत लेकर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2018 की स्थानांतरण नीति में छूट गए थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है और आगे मानदेय बढ़ाने की उम्मीद जताई है।
--Advertisement--