आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी चिंता नहीं, इन गंभीर बीमारियों के इलाज में मिलेगी आर्थिक सहायता
उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक बेहद कल्याणकारी योजना का संचालन कर रही है। जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पास किसी कारणवश आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) द्वारा संचालित 'गंभीर बीमारी सहायता योजना' के अंतर्गत पात्र श्रमिकों और उनके आश्रित परिजनों को जटिल रोगों के उपचार व बड़ी सर्जरियों के लिए सीधी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है, जिससे गरीब परिवारों पर अचानक आने वाला चिकित्सीय वित्तीय बोझ समाप्त हो सके।
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का सीधा लाभ?
इस योजना का दायरा पंजीकृत निर्माण श्रमिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। निर्धारित नियमों के मुताबिक, पंजीकृत श्रमिक के अलावा उसकी धर्मपत्नी, आश्रित माता-पिता, अविवाहित पुत्री और 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को उपचार की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। हालांकि पात्रता की एक प्रमुख शर्त यह है कि जो श्रमिक या उनका परिवार पहले से ही केंद्र की 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' अथवा राज्य की 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से उन जरूरतमंदों के लिए है जो इन स्वास्थ्य योजनाओं से छूटे हुए हैं।
कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर ब्रेन सर्जरी तक का खर्च कवर
योजना के तहत अत्यधिक खर्चीली और जानलेवा बीमारियों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इसमें कैंसर जैसी घातक बीमारी का उपचार, ओपन हार्ट और बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, जटिल ब्रेन सर्जरी, नी-रिप्लेसमेंट (घुटना प्रत्यारोपण) और आंखों के गंभीर ऑपरेशन शामिल हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं जैसे पथरी (किडनी स्टोन), अपेंडिक्स, हाइड्रोसील और कुछ अन्य आवश्यक सर्जिकल ऑपरेशनों के लिए भी सहायता राशि स्वीकृत की जाती है, ताकि श्रमिक समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सके।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया
पात्र लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (upbocw.in) पर जाना होगा। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद श्रमिक को अपनी पंजीकरण संख्या, पहचान से संबंधित विवरण (जैसे आधार विवरण) और मूल व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद योजनाओं के मेन्यू में जाकर 'गंभीर बीमारी सहायता योजना' का चयन करना होगा। आवेदन के दौरान बीमारी से जुड़े मेडिकल दस्तावेज, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, अस्पताल के अनुमानित खर्चे का बिल और बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करनी होगी। आवेदन के सत्यापन के बाद निर्धारित सहायता राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती है।