uttarakhand news: अदालत ने पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ किए गए दुराचार को सिद्ध पाया और उसे सात साल की सख्त सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील विकास गुप्ता ने बताया कि 14 जुलाई 2022 को एक महिला ने उधम सिंह नगर जिले के कुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने कहा कि उसकी 12 साल की बेटी रोज़ की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, मगर जब वह भी किसी काम से बाहर निकली, तो देखा कि उसकी बेटी की साइकिल और स्कूल बैग घर के बाहर पड़े हुए थे।
इसके साथ ही, बंधी हुई भैंसें भी गायब थीं। महिला ने अपनी बेटी और भैंसों की तलाश में जंगल की ओर रुख किया और बेटी का नाम लेकर आवाज़ दी। इसी बीच, उसकी बेटी नग्न अवस्था में रोती हुई उसके पास आई।
बेटी ने अपनी मां को बताया कि उसके पिता ने उसे भैंसों को चराने के बहाने जंगल में लाया और वहां उसके साथ गलत हरकत की। महिला ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका था। जब भी बेटी ने विरोध किया, आरोपी उसे तमंचा और कट्टा दिखाकर धमकाता था और जान से मारने की धमकी देता था। इस डर के कारण बेटी चुपचाप सब कुछ सहन करती रही।
--Advertisement--