img

चंडीगढ़।। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शाकाहारी हॉट डॉग की जगह मांसाहारी हॉट डॉग भेजने पर सैक्टर-35 स्थित रेस्टोरेंट पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने याचिकाकर्ता को केस खर्च के तौर पर 10 हजार रुपये और देने का निर्देश दिया है. सेक्टर-38 की रहने वाली लड़की ने स्विगी के जरिए सेक्टर-35 स्थित रेस्तरां से शाकाहारी हॉट डॉग और कोल्ड कॉफी क्लासिक शेक का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसे खाने के बाद उसे पता चला कि वह शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी है।

इसे खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह उल्टी-दस्त से ग्रसित हो गई। सोलन के सेक्टर-38 निवासी ज्योति ठाकुर ने मांसाहारी हॉट डॉग भेजने पर सेक्टर-35 स्थित रेस्तरां और स्विगी इंडिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने सेक्टर-35सी स्थित स्विगी के रेस्तरां से शाकाहारी हॉट डॉग और कोल्ड कॉफी क्लासिक शेक का ऑर्डर दिया।

इसके लिए 306 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट भी किया। जब उन्होंने स्विगी से शिकायत की तो उन्होंने गलती मानी और उन्हें 130 रुपये वापस कर दिए। पीड़िता ने आयोग को बताया कि खाने के बाद पता चला कि हॉट डॉग मांसाहारी था, इसे खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। वह उल्टी-दस्त से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि वह एक हिंदू परिवार से हैं और शाकाहारी हैं।

मांसाहारी हॉट डॉग खाने से उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं. उन्होंने रेस्टोरेंट में स्विगी से कंप्लेन की और ऑर्डर की रकम वापस मांगी। उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मामले की शिकायत आयोग से की गई।

--Advertisement--