लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। योगी सरकार इस कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 फीसदी अंक अनिवार्य होंगे। अभी तक ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। इन भर्तियों से संबंधित कई फैसले किए गए हैं। इसके साथ ही एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों और बिल्डरो को सरकार ने बड़ी राहत दी है।
इन 34 फैसलों पर लगी मुहर
मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव।
श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स।
औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी।
नोयडा, ग्रेटर नोएडा, के होम बायर्स के लिये बनी सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर।
बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी के गलती से फंसे हैं, उनके लिये फंसी हुई अवधि ‘जीरो पीरियड’ मानी जायेगी। उनका इंट्रेस्ट माफ होगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फ़ायदा बायर्स को देंगे। साथ ही जून 2021 तक पजेशन देंगे। गड़बडी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी।
नोयडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।
यूपी बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति बदलेगी। करीब 850 करोड़ भार पड़ता था जबकि 150 करोड़ की सब्सिडी ही मिलती थी। 90 हजार कनेक्शन के लिये बजट प्रवाधान था जबकि 2.37 लाख कनेक्शन। काफी दुरुपयोग हो रहा था।
नई नीति में 1 HP पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिये जाएगा।
0.5 HP पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी।
इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल मिलेगा।
डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संसोधन।
जमीन पर 25% सब्सिडी।
00% स्टाम्प ड्यूटी में छूट।
30- पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मंजूरी 12% जीएसटी लगेगी।
कैग की रिपोर्ट मिली है।
भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव।
सुल्तानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शिफ्ट।
KGMU में विभिन्न विभागों के निर्माण में उच्च विशिष्ट जोड़ेगी।
RML में प्रथम निर्माण।
200 करोड़ से अधिक की लागत।
4 अफसरों के खिलाफ दंडात्मक करवाई को मंजूरी।
18 : शोहरत गढ़, तंबौर, महराजगंज, कोंच, खलीलाबाद, लखनऊ, वाराणसी का सीमा विस्तार।
8 नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी मंजूर।
पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा।
NHAI, स्टेट हाइवे पर एक किलोमीटर या जिला मार्ग में 600 M, निजी मार्ग या अन्य पर 300 M की दूरी पर लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 मीटर दूरी पर लगाया जाएगा।
35×35 मीटर एरिया मैदानी, 20×20 शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में एरिया होगा। 3 लाख लाइसेंस फीस होगी।
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