अभी- अभी- योगी सरकार ने जारी की अनलॉक की नई गाइडलाइन, इन जिलों में होगी बहुत सख्ती

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उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड के केसों में आ रही गिरावट के बाद एक जून से राहत देने का निर्णय सरकार ने लिया है। अभी राज्य के 75 में से 55 जनपदों को कोविड-19 कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जनपदों में वायरस के सक्रिय केस 600 से कम हैं। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर मार्केट और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी।

वहीं 600 से अधिक केस वाले लखनऊ सहित 20 जिलों में पहले की तरह की आंशिक कोविड कर्फ्यू (लॉकडाउन) जारी रहेगा। रविवार को मुख्यमंत्री योगी की अगुआई में हुई टीम-9 की मीटिंग के उपरांत अनलॉक की गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं। आइए जानते हैं गाइडलाइन्स की खास बातें…

600 से कम केस तो जिला अनलॉक

गाइडलाइन्स के अनुसार पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू यानी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन जिलों में ऐक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम होगी, वहां पाबंदियां अपने आप हट जाएंगी। वहीं मरीज 600 से अधिक होने पर कोरोना कर्फ्यू फिर से प्रभावी हो जाएगा। कोरोना कर्फ्यू में छूट के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

इन 20 जनपदों में रहेगी सख्ती

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया।

समारोहों में अधिकतम 25 लोग जुट सकेंगे

गाइडलाइन्स के अनुसार, प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे। वहीं, शव-यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 लोगों को जाने की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। खाद, बीज, कृषि उत्पादों और संयंत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

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