उत्तर प्रदेश ।। Bahujan Samaj Party (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिससे उनके समर्थको में नया जोश नजर आ रहा है।
दरअसल, गौतमबुद्धनगर के बादलपुर गांव में एक जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराने के मामले में अदालत ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
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आपको बता दें कि कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन का प्राधिकरण से आवंटन कराया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 2002 से साल 2005 के बीच गांव के 6 किसानों से 50 बीघा जमीन खरीदी थी। इस मामले में आरोप है कि जमीन पर बिना किसी निर्माण धारा-143 (आबादी) घोषित करा दी गई थी।
फिलहाल मायावती को कोर्ट की ओर बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंण्डपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
फोटोः फाइल
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