डीके शिवकुमार केस में ED को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार, जानिए क्यों

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सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि शिवकुमार की जमानत को खत्म करने के लिए दायर की गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार भी लगाई. न्यायधीश नरीमन ने ईडी से कहा कि अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहें. हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं, जो कॉपी-पेस्ट है और इसमें बदलाव भी नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस दिया कि वह उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज करें.

बता दें कि 23 अक्तूबर को दिल्ली उच्च अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी. वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि शिवकुमार ने 30 सितंबर को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उनकी याचिका पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिवकुमार को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.

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