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नई दिल्ली ।। देश भर में बढ़ रहें लव-जेहाद को देखते हुए राजस्थान High Court ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। High Court ने कहा है कि अब धर्म परिवर्तन करने के लिए जिलधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

High Court के फैसले के अनुसार, जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा। अदालत ने ये फैसला हिंदू-युवती के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से निकाह करने के मामले में सुनाया है। अदालत ने इसको लेकर दस बिन्दुओं का दिशा-निर्देश भी जारी किया है।

राजस्थान High Court जोधपुर के जज गोपालकृषण ने लव-जेहाद के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक राज्य में धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई कानून नहीं बन जाए तब तक हाईकोर्ट का ये निर्देश लागू रहेगा।

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जोधपुर में एक परिवार ने लव-जेहाद का आरोप लगाते हुए एक मुस्लिम लड़के पर अपनी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाया था। तब High Court ने लड़की को सरकारी नारी निकेतन में भेजते हुए राज्य सरकार से कहा था कि किसी के लिए भी धर्म परिवर्तन करना मजाक बन गया है।

इस मामले में लड़की ने कहा कि वो खुद की मर्जी से शादी कर रही है और किसी की दखलंदाजी नहीं चाहती हैं। तब कोर्ट को लड़की को लड़के के साथ भेजना पड़ा था। इस फैसले के बाद अब किसी भी लड़की-लड़के की धर्म परिवर्तन कर शादी आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक जिलाधिकारी अनुमति नहीं देता तब तक धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी।

फोटोः प्रतीकात्मक

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D.M. ÓñåÓñÁÓñ¥Óñ© ÓñòÓÑç Óñ¬Óñ¥Óñ© Óñ»ÓÑüÓñÁÓñò ÓñòÓÑï Óñ¬Óñ╣Óñ▓ÓÑç Óñ«Óñ¥Óñ░ÓÑÇ ÓñùÓÑêÓñéÓññÓÑÇ Óñ½Óñ┐Óñ░ Óñ¬ÓÑçÓñƒÓÑìÓñ░ÓÑïÓñ▓ ÓñíÓñ¥Óñ▓ÓñòÓñ░ Óñ£Óñ▓Óñ¥ ÓñíÓñ¥Óñ▓Óñ¥, ÓñÁÓÑÇÓñíÓñ┐Óñ»ÓÑï ÓñÁÓñ¥Óñ»Óñ░Óñ▓

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