उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, वाइफ को वेश्या कहने वाले पति को पत्नी मार दे तो वो हत्या नहीं

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पंजाब ।। उच्च न्यायालय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या (Prostitute) कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी और बेटी को वेश्या (Prostitute) कहा जिसकी वजह से गुस्से में पत्नी ने पति की हत्या कर दी, ऐसे में यह हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है।

अदालत ने कहा कि पति ने पत्नी और बेटी को वेश्या (Prostitute) कहा था जिसकी वजह से एकदम से पत्नी ने गुस्से में पति पर हमला बोला और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक महिला का पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध था, जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन महिला के पति ने उसे और उसकी बड़ी बेटी को वेश्या (Prostitute) कहा था जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद हो गया।

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इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला महिला का प्रेमी भी वहां आ गया और उसने पति को तमाचा मार दिया। जिसके बाद महिला और उसके प्रेमी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति के शव को एक दोस्त की कार में बंद कर दिया गया था। 40 दिन बाद पुलिस को पति का शव मिला था।

फोटो- फाइल

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