ग्वालियर।। कोर्ट ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में मृतका के आरोपी पति संतोष कुशवाह और सास कमला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों पर ५-५ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया जबकि साक्ष्य के अभाव में देवर मनीष और नाना ससुर बालकिशन को आरोपमुक्त कर दिया।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि ६ मार्च २०१६ को रेखा कुशवाह को उनके भाई सुनील कुशवाह ने जेएएच में भर्ती कराया। वह ८० फीसदी से ज्यादा जली हुई थी। उनके भाई ने बताया कि ससुरालजन दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। घटना वाले दिन पति संतोष ने तेल डाला और सास कमला ने आग लगा दी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।