मोदी सरकार मुसीबत में, नाराज अफसरों ने लीक कर दिये गोपनीय दस्तावेज

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नई दिल्ली।। केंद्र की मोदी सरकार के कुछ असंतुष्ट अफसरों ने की कई गोपनीय फाइलों के दस्तावेजों को लीक कर दिया है।

 लीक हुए इन दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली जनहित याचिकाओं से मोदी सरकार परेशान हो गई है। निहायत ही संवेदनशील और अहम सरकारी गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस चिंता से अवगत करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुये इस पर विचार करने का निर्णय लिया है।

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सरकार ने कोर्ट से कहा है कि CBI और कैबिनेट-नोट सहित कई संवेदनशील व अहम दस्तावेजों के आधार पर जनहित याचिका दायर करना गंभीर मसला है। सरकार ने यह भी कहा कि चूंकि ये तमाम जानकारियां जो ‘सूचना के अधिकार’ के दायरे में नहीं हैं उनके इन दस्तावेजों के आधार पर जनहित याचिका दाखिल करने की प्रथा पर विराम लगना चाहिये।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि ‘असंतुष्ट सरकारी अधिकारियों’ द्वारा कुछ संवेदनशील और संरक्षित दस्तावेजों को निजी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिनके आधार पर जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

पीठ ने इस पर सवाल किया क्या आपने इस संबंध में किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है। इतना ही नहीं सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां भी संवेदनशील दस्तावेजों को संरक्षित करने में नाकाम हो रही हैं।

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने ये बातें ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ मामले की सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने इस याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अगस्त 2007 के राज्य सरकार के Cabinet note सहित अन्य दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां हासिल करके एक के बाद एक जनहित याचिकायें दायर की जा रही हैं। कई बार तो CBI आदि के पूरे दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न होते हैं।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां हासिल करना IT- Act के तहत अपराध है। उन्होंने सुनवाई के दौरान पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा डायरी लीक मामले का जिक्र किया। चर्चा के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति यह दस्तावेज उनके घर पहुंचा गया था।
साभार – इंडिया संवाद

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