1 अक्टूबर से लागू होगा ये नया नियम, जल्द बदल जाएगा आपका DL

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नई दिल्ली ।। कोई भी वाहन चलाते वक्त DL होना आवश्यक है। DL के साथ गाड़ी का RC रखना भी कानूनी तौर से आवश्यक है। लेकिन अब DL और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। बता दें कि हर राज्य में DL और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है। हर बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइसेंस कौन सा और आरसी कौन सी है। इसके अलावा भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रारूप अलग होने से भी उनमें नियम भी भिन्न-भिन्न तरीके से दर्ज होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

DL आने वाले वक्त में बदल जाएगा। मोदी सरकार DL बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अब DL और गाड़ी का RC दोनों एक जैसे होंगे। यानी अब हर राज्य में DL और आरसी का रंग समान होगा। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, DL और आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी।

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खबर के अनुसार DL और आरसी का डिजाइन पूरे देश में एक जैसा होगा। लाइसेंस और आरसी पर नियम भी सभी पूरे देश में एक जैसे होंगे और उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी ही होगी। अभी तक ये अलग-अलग होती हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी। नए बदलाव के बाद DL और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रह जाएगी।

DL और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने अनुसार, फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में हैं तो किसी राज्य में पीछे की तरफ छपी होती हैं। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद DL और आरसी पर जानकारियां एक जैसी जगह पर ही होंगी।

इस मामले में सरकार ने बीते वर्ष एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लोगों से इस मामले में विचार मांगे गए थे। सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया। नए नियम के बाद DL या आरसी में माइक्रोचिप और QR कोड होंगे जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। QR कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर या वाहन के पहले के सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा।

फोटो- फाइल

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