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यूपी किरण ब्यूरो

नई दिल्ली।। शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षकों के पदों पर समायोजन रद करने के इलाहाबाद
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षामित्रों को यह राहत दी है कि अगर वे टीईटी
पास कर लेते हैं, तो राज्य सरकार सहायक टीचर की होने वाली दो लगातार भर्तियों में उन
पर विचार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिक्षामित्रों को असिस्टेंट टीचर के तौर पर नियुक्ति के
मामले में कुछ छूट दी जा सकती है मसलन उम्र और उनके अनुभव पर विचार हो सकता है।
लेकिन असिस्टेंट टीचर के तौर पर उन्हें सीधे नियमित नहीं किया जा सकता था।

कोर्ट ने कहा कि सवाल है कि किसी अधिकार के बिना शिक्षामित्र रिलीफ के हकदार हो सकते
हैं। ऐसी विशेष स्थिति में उन्हें दो बार लगातार भर्तियों में अवसर दिया जाए। अगर वे टीईटी
पास हैं या पास कर लेते हैं तो सहायक शिक्षकों की दो भर्तियों में उन पर विचार किया जा
सकता है।

राज्य सरकार को इस बात का भी अधिकार है कि अगर वह चाहे तो शिक्षामित्रों की सेवा
बतौर शिक्षामित्र जारी रख सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार
और शिक्षामित्रों की ओर से अपील दाखिल की गई थी।

फोटोः फाइल

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