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यूपी किरण ब्यूरो
लखनऊ।। स्वतंत्रता दिवस की शाम 14 अगस्त 2000 को मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में रौजागांव (रुदौली) में विस्फोट हुआ था।
साबरमती एक्सप्रेस विस्फोट कांड के आरोपी गुलजार अहमद वानी और अब्दुल मोबीन को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है।
इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसका मुकदमा जीआरपी बाराबंकी में दर्ज किया गया था।
साबरमती एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में दो कथित आतंकियों को बाराबंकी की निचली अदालत के आदेश पर राज्य सरकार की चुनौती। साबरमती एक्सप्रेस ब्लास्ट कांड में हुई दोनों की गिरफ्तारी और इस मामले पर सरकार ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की।
फोटोः फाइल
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