व्यापम घोटाले के दागी 634 मेडिकल छात्रों का प्रवेश रद
लखनऊ ।। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले के दागी मेडिकल छात्रों को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
सोमवार को कोर्ट ने कहा कि इन सभी ने फ्रॉड किया है, गलत तरीके से प्रवेश लिया है, इसलिए इन्हें कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है। मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना रहा था, उस समय मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान लखनऊ में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से यूपी सरकार के घोटाले गिना रहे थे।
कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए मेडिकल में गलत तरीके से प्रवेश लेने वाले सभी 634 छात्रों के प्रवेश रद करने का आदेश दिया। साथ ही इससे जुड़ी सभी अपील खारिज कर दी।
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