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नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कविता दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।   तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने बेटे के एग्जाम का हवाला देकरअंतरिम जमानत की मांग की थी। अब वह 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगी।

कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत में अपील की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया था। ईडी ने दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है। आरोपी को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

गौरतलब है कि कविता को ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि कविता साउथ ग्रुप की  प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रूपये बतौर रिश्वत देने का आरोप है। फिहाल अब वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी। 

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