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समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र प्रकरण में आजम खान परिवार को अदालत से करारा झटका लगा है। रामपुर न्यायालय ने अब्दुल्ला, पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा को 2 जन्मतिथि प्रकरण में मुजरिम करार देते हुए 7 वर्ष की सजा सुना दी है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दोषी करार देते हुए तीनों को कस्टडी में भी ले लिया था। अब सजा सुना दी गई है और तीनों डायरेक्ट जेल जाएंगे।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्मप्रमाण पत्र को लेकर मुकदमा किया था, जिस पर निर्णय आया है और मां बाप और बेटे तीनों को मुजरिम पाया गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले आजम खान के अधिवक्ता ने अर्जी लगाई थी कि केस सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के विरूद्ध बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया था।

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