RBI ने अनुपालन न करने पर कुछ बैंकों के विरूद्ध कार्रवाई की है। ये एक्शन सहकारी बैंकों के विरूद्ध लिया गया है. इनमें मानमंदिर सहकारी बैंक, पुणे का सनमित्र सहकारी बैंक, गुजरात मेहसाणा का लखवार नागरिक सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल का कोंटाई सहकारी बैंक और सर्वोदय सहकारी बैंक शामिल हैं।
रिजर्व बैंक ने मानमंदिर सहकारी बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक के विरूद्ध यह कार्रवाई केवाईसी नियमों की अनदेखी और ग्राहकों के जमा खातों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखने के आरोप में की गई है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर RBI जुर्माना लगाता है। RBI ने ऋण और अग्रिम के संबंध में उचित जानकारी नहीं देने पर गुजरात के मेहसाणा के लखवार नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने पर कोंटाई सहकारी बैंक पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सर्वोदय सहकारी बैंक पर ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस न रखने और सही बैंक जमा खाता विवरण न देने पर मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुणे स्थित संमित्र सहकारी बैंक पर जमा खातों की जानकारी छिपाने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने विभिन्न बैंकों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा है कि उनका इरादा बैंकों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का बिल्कुल भी नहीं है. नियमों की अनदेखी के चलते यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही RBI ने बताया कि ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये सभी बैंक सामान्य रूप से काम करते रहेंगे।
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