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नई दिल्ली। किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000 -2000 रुपये की 12वीं किस्त बीते 17 अक्टूबर को ट्रांसफर कर दी गई थी। वहीं काफी किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में वे लोग अगर ई-केवाईसी सहित सभी प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा कर चुके हैं तो 30 नवंबर तक किस्त आने का इंतजार कर सकते हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) का लाभ लेने वाले किसानों के लिए के एक बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक पुरानी सुविधा को बंद कर दिया गया है।

क्या है नई सुविधा?

गौरतलब है कि पहले पीएम किसान (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी बेनिफिशियिरी स्टेटस आधार कार्ड से चेक कर लेते थे, लेकिन अब नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। बेनिफिशियिरी स्टेटस को चेक करने के लिए अब लाभार्थी को आधार कार्ड की जगह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करना होगा। आइए समझते हैं पूरा प्रोसेस

1- बेनिफिशियिरी स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
2- यहां पर राइट साइड में फारमर्स कॉर्नर (Farmars Corner) दिखेगा।
3- अब उसमें बेनिफिशियिरी (BENEFICIARY) टैब पर क्लिक करें।
4- अब एक नया पेज खुल गया होगा जहां आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।
5- इसके बाद अंग्रेजी में लिखे कैप्चा कोड को सही-सहीअंकित करें।
6- इसे सब्मिट करते ही आपका स्टेटस दिख जाएगा। (PM Kisan Yojana)

कौन नहीं ले सकता है लाभ

1- अगर परिवार का कोई सदस्य टैक्सपेयर है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार से मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है।
2- जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की बजाय दूसरे कामों में कर रहे हैं। वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
3- बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन वे खुद खेत के मालिक नहीं होते। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
4- अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
5- अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
6- मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को नहीं इसका लाभ नहीं मिलेगा।
7- प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग।
8- कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वह भी इस योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा।(PM Kisan Yojana)

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