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Up Kiran , Digital Desk: बस्ती जिले में 15000 से अधिक ऐसे निजी वाहन सड़क पर सक्रिय हैं जिनका पंजीकरण नवीनीकृत नहीं हुआ है। इनमें नौ हजार से अधिक दोपहिया बाइक चार हजार से अधिक हल्के चारपहिया वाहन और लगभग दो हजार ट्रैक्टर शामिल हैं।
एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि जिन वाहनों का पंजीकरण अवधि पूरी हो चुकी है उन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस भेजी जा रही है। उन्होंने कहा “वाहन स्वामी समय रहते अपना पंजीकरण नवीनीकृत करें। यदि ऐसा नहीं किया गया और वाहन यातायात पुलिस या अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया तो वाहन के सीज होने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।”
पंजीकरण का नियम और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया
जिन वाहनों की बात हो रही है उनका वन-टाइम पंजीकरण खरीद के समय शो रूम से होता है। यह पंजीकरण 15 वर्षों के लिए वैध होता है। 15 वर्षों की अवधि पूरी होने पर वाहन स्वामी को अपने वाहन का पंजीकरण नवीनीकृत कराना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया के लिए कुछ निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।
हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि कई वाहन स्वामी पंजीकरण की नवीनीकरण प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बिना वैध पंजीकरण के वाहन सड़क पर चल रहे होते हैं।
बिना पंजीकरण वाहन चलाना कितना जोखिम भरा
पंजीकरण समाप्त होने पर वाहन का बीमा भी अमान्य हो जाता है। इस कारण दुर्घटना की स्थिति में वाहन स्वामी को भारी कानूनी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिना पंजीकृत वाहन चलाना कानूनी अपराध भी माना जाता है।
एआरटीओ ने जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों के पंजीकरण की वैधता की जांच कराएं और आवश्यकतानुसार तुरंत नवीनीकरण करवाएं। इससे न केवल कानूनी परेशानी से बचा जा सकेगा बल्कि सड़क सुरक्षा भी बेहतर बनी रहेगी।
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