Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव खर्च की सीमा का निर्धारण किया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। आयोग ने इसके साथ ही पहले के आदेशों को भी निरस्त कर दिया है, और अब जिले में पंचायत चुनाव की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
आदेश के मुताबिक, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 200 रुपये का नामांकन शुल्क और 800 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये रखी गई है।
ग्राम पंचायत प्रधान के पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 600 रुपये का नामांकन शुल्क और 3,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 300 रुपये और जमानत राशि 1,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते हैं।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 600 रुपये का नामांकन शुल्क और 3,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह क्रमशः 300 रुपये और 1,500 रुपये तय की गई है। वहीं, जिला पंचायत सदस्य के पद पर सामान्य उम्मीदवारों को 1,000 रुपये नामांकन शुल्क और 8,000 रुपये जमानत राशि देनी होगी। इस श्रेणी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क और 4,000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है।
इन चुनावी पदों के लिए प्रत्याशी अधिकतम 2,50,000 रुपये तक चुनाव खर्च कर सकते हैं।
प्रमुख क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 2,000 रुपये और जमानत राशि 5,000 रुपये तय की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि क्रमशः 1,000 रुपये और 2,500 रुपये होगी। इन पदों पर उम्मीदवार 3,50,000 रुपये तक व्यय कर सकते हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन शुल्क 3,000 रुपये और जमानत राशि 25,000 रुपये तय की गई है, हालांकि आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
_829108739_100x75.png)
_300443291_100x75.png)
_1526448774_100x75.png)

_220789143_100x75.png)