
Up Kiran, Digital Desk: सोने की तस्करी के एक मामले में कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक्ट्रेस के साथ-साथ, डीआरआई ने होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और साहिल सकारिया जैन व भरत कुमार जैन नाम के दो जौहरियों पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मंगलवार को, डीआरआई के अधिकारी बेंगलुरु सेंट्रल जेल पहुंचे और इन सभी को 250 पन्नों का नोटिस और उसके साथ 2,500 पन्नों के दस्तावेज़ सौंपे। डीआरआई के एक सूत्र ने बताया, "सहायक दस्तावेजों के साथ इतना विस्तृत नोटिस तैयार करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। आज हमने आरोपियों को कुल 11,000 पन्नों के दस्तावेज़ सौंपे हैं।"
क्या है पूरा मामला: डीआरआई के सूत्रों के अनुसार, एक्ट्रेस रान्या राव को इसी साल 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से आने पर 14.8 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। रान्या राव पुलिस महानिदेशक (DGP) रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं।
इस सोने की तस्करी के मामले में एक्ट्रेस को इसी साल जुलाई में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) जैसे कठोर कानून के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। डीआरआई सूत्रों ने बताया कि COFEPOSA से जुड़ा यह मामला मंगलवार को हाई कोर्ट के सामने भी आया, जिसने अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है।
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